गोपेश्वर।
चमोली जिले के लिए डीजीसी रेवेन्यू के खाली पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। चमोली के जिला अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा। कमसे कम दस साल तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुके अधिवक्ता इस पद के लिए एप्लाई कर सकते हैं।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग-1 उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चमोली में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रिक्त पद हेतु विधि व्यवसायियों का विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 के उपबंधों के अनुसार वरीयता क्रम में कम से कम तीन अधिवक्तागणों के नाम का पैनल उनकी उपयुक्तता एवं गुणावगुण के संबंध में जिला न्यायाधीश चमोली के अभिमत एवं उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक आचरण के संबंध में उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रिक्त पद पर आबद्धता हेतु ऐसे इच्छुक विधि व्यवसायी जिन्होंने 10 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो और हिन्दी में प्राप्त योग्यताऐं, पिछले 03 वर्षो की विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किए गए आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि हो, दो वर्षो की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा एवं शैक्षिक सबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सहित अपना आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट चमोली को निर्धारित बिंदुओं का उल्लेख करते हुए अन्तिम तिथि 15 सितंबर, 2023 की सायं 5ः00 बजे तक जिला कार्यालय चमोली को पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है।
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नही किया जाएगा। आवेदक को समस्त शैक्षिक संबधी अभिलेखों के सहित आवेदन पत्र में आवेदक एवं आवेदक के पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता न्यायालय जिसमें विधि व्यवसाय करते है, बार काउंसिल में पंजीकरण की तिथि व संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन किए जा रहे पद का नाम, आयकर विवरणी, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।
चमोली में स्वरोजगार के लिए 50 आवेदकों का हुआ चयन, 11.15 करोड़ ऋण आवंटन को दी मंजूर।
पर्यटन विभाग की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में आवेदकों के साक्षात्कार हेतु शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई। जिसमें समिति द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास और ट्रैकिंग ट्रक्शन योजनाओं के अन्तर्गत 50 आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करते हुए स्वरोजगार हेतु 11 करोड़, 15 लाख, 36 हजार ऋण आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत चयन समिति ने वाहन मद में 05 तथा गैर वाहन मद में 07, होमस्टे में 14 और ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर-हो स्टे अनुदान के तहत 24 लाभार्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया। गैर वाहन मद में होटल, मोटल, फास्ट फूड सेन्टर, वर्कशॉप आदि के संचालन हेतु चारों आवेदन स्वीकृत किए गए। चयनित लाभार्थियों को बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा करते हुए जल्द से जल्द स्वरोजगार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी एसएस राणा ने बताया कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत गैर वाहन मद में होटल/मोटल, फास्ट फूड सेंटर, वर्कशॉप आदि हेतु 33 प्रतिशत अनुदान पर 40 लाख की सीमा तक तथा वाहन मद में व्यावसायिक वाहन खरीद के लिए 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण स्वीकृत किया जाता है।
शासन द्वारा ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर-होम स्टे नाम से अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के तहत जनपद के जोशीमठ ब्लाक में तपोवन-भविष्य बद्री ट्रैकिंग टंक्शन में तपोवन, सुभाई, रिंगी व सलधार गांव चयनित है। जबकि देवाल में लोहाजंग टैªकिंग ट्रक्शन के तहत लोहाजंग, मुन्दोली, वांक, कुलिंग, वाण, दिदीनी, वलाण, हिमनी तथा घेस चयनित है। बताया कि इस योजना के तहत चयनित गांवों में होमस्टे के नव निर्माण हेतु 60 हजार प्रतिकक्ष की दर से अधिकतम 6 कक्षों के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। होमस्टे की मरम्मत के लिए 25 हजार प्रतिकक्ष की दर से अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
जिला स्तरीय चयन समिति में मुख्य विकास अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र, एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी एसएस राणा, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंचल बोहरा, लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत आदि मौजूद थे।