Wednesday, March 19, 2025
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जोशीमठ:प्रभावित किरायेदार, अवैध अध्यासियों, अनाधिकृत कब्जाधारियों को भी अपने सामान की ढुलाई एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु मिलेगी राज-सहायता। सरकार ने दिए निर्देश।

joshimath disaster

गोपेश्वर।
जोशीमठ में भूधंसाव के कारण प्रभावित परिवारों को होटल व अन्य स्थानों पर राहत कैंप में आवासी व्यवस्था हेतु वास्तविक व्यय या ₹950 प्रतिदिन जो भी कम हो, के अनुसार वहन किए जाने की स्वीकृत प्रदान की गई हैं।

आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार बड़े पशुओं के चारें हेतु ₹80 प्रति पशु प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के चारे हेतु ₹45 प्रति पशु प्रतिदिन की सहायता राशि दी जाएगी।

जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ऐसे प्रभावित किरायेदार, अवैध अध्यासियों, अनाधिकृत कब्जाधारियों को भी अपने सामान की ढुलाई एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु गैर समायोज्य एक मुश्त ग्रांट के रूप में 50हजार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य आपदा मोचन निधि के नवीन मानकों के अनुसार जोशीमठ क्षेत्र में घटित आपदा प्रभावित परिवारों के दो वयस्क सदस्यों को राहत कैंप अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी दर ₹213 प्रति दिन के आधार पर अनुग्राहिक राहत राशि प्रदान की जाएगी।

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