Saturday, March 15, 2025
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Uttarakhand. महिला पर्यावरण मित्रों को नदी में कूड़ा फेंकना पड़ा महंगा, पांच हजार रुपए का अर्थदंड.

Karnaprayag Uttarakhand: Fine of five thousand rupees for throwing garbage in the river. Anti Littering and Spitting act.

गोपेश्वर।

चमोली जिले की कर्णप्रयाग नगरपालिका परिषद ने अपनी ही चार महिला पर्यावरण मित्रों ( सफाई कर्मचारियों) पर नदी में कूड़ा फेंकने के आरोप पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सफाई कर्मचारियों पर एंटी लिटिरिंग और एंटी स्पाईटिंग एक्ट के तहत जिले में यह पहली बड़ी कारवाई है। सफाई में जुटे पर्यावरण-मित्रों की सजा का भी यह पहला मामला है।

कर्णप्रयाग नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने दो दिन पूर्व कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत इन पर्यावरण मित्रों पर अर्थदंड का यह नोटिस दिया है।

अधिशासी अधिकारी ने इन कर्मचारियों को गुरुवार को यह नोटिस जारी किया है। जिसमें पर्यावरण मित्रों के द्वारा सफाई के दौरान पिंडर नदी में कूड़ा गिराने का विडियो का जिक्र करते हुए कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत इन महिला पर्यावरण मित्रों पर यह कार्यवाही की गई है। नोटिस में इन सभी से शीघ्र जुर्माना अदा करने को कहा गया है। इनमें एक नियमित कर्मचारी हैं और शेष तीन दैनिक वेतनभोगी कर्मिक हैं।

दूसरी ओर कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों द्वारा पिण्डर नदी में कूडा फेंकने की घटना को जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। कूड़ा गिराने से जुड़े इस प्रकरण पर स्थानीय प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी से अलग से स्पष्टीकरण मांगा है। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग कमलेश मेहता ने बताया कि कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड में 12 जुलाई 2023 को दोपहर की पाली में सफाई के दौरान कुछ पर्यावरण मित्रों द्वारा पिण्डर नदी में कूड़ा फेंकने का वीडियो सामने आया था।

नदियों में कूड़ा फेंकना एक दंडनीय अपराध है। नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों द्वारा इस प्रकार के कार्य को गंभीर अपराध बताया। नगर पालिका ने दोषी पाए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और 5 हजार का अर्थदंड आरोपित करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी जारी की है। महिला कर्मचारियों का पक्ष जानने के लिए वे उपलब्ध नहीं हो पाए।


Karnaprayag Uttarakhand: Fine of five thousand rupees for throwing garbage in the river. Anti Littering and Spitting act.

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