नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है।
प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होगा और मासिक आधार पर अधिसूचित की जाएगी।
ये सुधार केंद्र सरकार द्वारा शहरी गैस आपूर्ति क्षेत्र के लिए घरेलू गैस आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके और भारत में गैस की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय गैस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों का एक सिलसिला है।
इन सुधारों से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की लागत में काफी कमी आएगी। घटी हुई कीमतों से उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और घरेलू बिजली क्षेत्र को मदद मिलेगी। न्यूनतम गैस कीमतों के प्रावधान के साथ-साथ नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम का प्रावधान ओएनजीसी और ओआईएल को अपस्ट्रीम क्षेत्र में अतिरिक्त दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे प्राकृतिक गैस का उच्च उत्पादन होगा और परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता कम होगी। संशोधित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी को भी प्रोत्साहित करेंगे।
वर्तमान में घरेलू गैस की दरें नए घरेलू गैस मूल्य दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार तय की जाती हैं, जिसे 2014 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2014 के मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश में हेनरी हब, अल्बेना, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट (यूके) और रूस जैसे चार गैस व्यापारिक केंद्रों पर प्रचलित कीमतों के आधार पर छह महीने की अवधि के लिए घरेलू गैस की कीमतों की घोषणा के लिए प्रावधान किया गया है।
ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) मूल्य एक न्यूनतम और उच्चतम सीमा के अधीन होगा। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) मूल्य एक न्यूनतम और उच्चतम सीमा के अंतर्गत होगा। ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कुओं या कुओं से उत्पादित गैस को एपीएम मूल्य से 20 प्रतिशत प्रीमियम दिया जाएगा। इस पर विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।
Union Cabinet approves Revised Guidelines for LPG Pricing